The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (Unorganised Workers' Social Security Act 2008) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो भारत के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ३० दिसम्बर २००८ को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की।
भारतीय विधि |
---|
संविधान | |
---|
अपराध व नागरिक संहिता | |
---|
अधिनियम |
- सूचना का अधिकार अधिनियम
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- कम्पनी अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम
- मानवाधिकार की रक्षा अधिनियम, 1993
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, 1995
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872
- बंधुआ मजदूर प्रथा (समापन) अधिनियम, 1976
- संविदा श्रम (नियमन एवं समापन) अधिनियम, 1970
- कारखाना अधिनियम, 1948
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९
|
---|