अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरूष या बच्चों की खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यापार (इममौरल ट्रैफिकिंग) की श्रेणी में आता है। ऐसा करना अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित (स्त्री, पुरूष व बच्चे)। ‘संरक्षण’, ‘सुधार तथा ‘पुनर्वास के अधिकारी हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा।
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
भारतीय विधि |
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संविधान | |
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अपराध व नागरिक संहिता | |
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अधिनियम |
- सूचना का अधिकार अधिनियम
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- कम्पनी अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम
- मानवाधिकार की रक्षा अधिनियम, 1993
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, 1995
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872
- बंधुआ मजदूर प्रथा (समापन) अधिनियम, 1976
- संविदा श्रम (नियमन एवं समापन) अधिनियम, 1970
- कारखाना अधिनियम, 1948
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९
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