आठवीं अनुसूची
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भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।इसके बाद, सिन्धी भाषा को 21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ई. में जोड़ा गया। हाल में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।[१]
अनुसूची
- कश्मीरी भाषा
- सिन्धी भाषा
- पंजाबी भाषा
- हिन्दी भाषा
- बंगाली भाषा
- असमिया भाषा
- ओड़िया भाषा
- गुजराती भाषा
- मराठी भाषा
- कन्नड़ भाषा
- तेलगु भाषा
- तमिल भाषा
- मलयालम भाषा
- उर्दू भाषा
- संस्कृत भाषा
- नेपाली भाषा
- मणिपुरी भाषा
- कोंकणी भाषा
- संताली भाषा
- बोडो भाषा
- डोंगरी भाषा
- मैथिली भाषा
माँग वाली अन्य भाषाएँ
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ३८ अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:[१]
- अवधी भाषा
- अंगिका भाषा
- बुन्देली
- बंजारा भाषा
- बज्जिका
- भोजपुरी भाषा
- भोटी भाषा
- भोटीया भाषा
- छत्तीसगढ़ी भाषा
- धक्ती भाषा
- अंग्रेज़ी भाषा
- गढ़वाली भाषा
- गोंडी भाषा
- कोरकु भाषा
- गोजरी भाषा
- हो भाषा
- कच्छी भाषा
- कामतापुरी भाषा
- कार्बी भाषा
- खासी भाषा
- कोडावा भाषा
- ककबरक भाषा
- कुमाऊँनी भाषा
- कुराक भाषा
- कुड़माली भाषा
- लेप्चा भाषा
- लिंबू भाषा
- मिज़ो भाषा
- मगही
- मुंडारी भाषा
- नागपुरी भाषा
- निकोबारी भाषा
- हिमाचली भाषा
- पालि भाषा
- राजस्थानी भाषा
- कोशली / सम्बलपुरी भाषा
- शौरसेनी भाषा
- सराइकी भाषा
- टेनयीडी भाषा
- तुलू भाषा