कारखाना अधिनियम, 1948

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कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948)), जो संशोधित करके कारखाना (संशोधित) अधिनियम १९८७ हो गया है, भारत में कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतियाँ बनाने में सहायक है। इसमें कार्यस्थल पर व्यक्ति की संरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता आदि पर नीति निर्धारित करता है।