८६वां संविधान संशोधन अधिनियम (शिक्षा)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>Ts12rAc द्वारा परिवर्तित १८:५२, १३ जून २०२१ का अवतरण (DineshSuthar74 (Talk) के संपादनों को हटाकर 2401:4900:41EA:20B2:36D9:FBB8:E861:5C05 के आखिरी अवतरण को पूर्ववत किया)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

86वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 12दिसम्बर|12 दिसंबर]], 2002 को प्रारित हुआ। इस विधेयक मे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। P.M Atal Bihari Vajpayee

बाहरी कडियाँ