दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१
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दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१
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इसके अंतर्गत भूतपुर्व पुर्तगाली अन्तः क्षेत्रो - दादर एवम नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति की विनिमय बनाने की शक्ति के तहत उसमे प्रशाशन की व्यवस्था करने के लिये अनुच्छेद 240 ओर पहली सूची को संशोधित किया गया।