इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार

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Courtभारत का उच्चतम न्यायालय
Full case nameइंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया)
Decidedसाँचा:start date
Citation(s)[१]
Case history
Appealed toभारत का उच्चतम न्यायालय
Subsequent action(s)See below
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Concurrence6
Concur/dissent3

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इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) (मंडल जजमेंट) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया।[२][३] इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा न कि पदोन्नति पर।[४][५] 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी थी।[६]

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ