इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty | |
---|---|
साँचा:if empty | |
Court | भारत का उच्चतम न्यायालय |
Full case name | इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) |
Decided | साँचा:start date |
Citation(s) | [१] |
Case history | |
Appealed to | भारत का उच्चतम न्यायालय |
Subsequent action(s) | See below |
साँचा:if empty | |
Concurrence | 6 |
Concur/dissent | 3 |
इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) (मंडल जजमेंट) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया।[२][३] इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा न कि पदोन्नति पर।[४][५] 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी थी।[६]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ https://www.jagran.com/news/national-hearing-on-constitution-bench-of-five-judges-start-in-supreme-court-on-need-to-reconsider-reservation-limit-21466272.html
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web