संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी आतंकवादी प्रवेश से राष्ट्र की सुरक्षा
27 जनवरी 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 'संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी आतंकवादी प्रवेश से राष्ट्र की सुरक्षा' (अंग्रेजी:Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) नामक 'कार्यकारी आदेश 13769' पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देशों से पर्यटकों और व्यक्तियों के आव्रजन को प्रतिबंधित करता है। यह आदेश अमेरिका शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम (USRAP) को 120 दिनों के लिए निलंबित करने के साथ ही लीबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों का अमेरिका में प्रवेश 90 दिनों के लिए प्रतिबंधित करता है भले ही उनकी वीजा या स्थायी निवास की स्थिति कुछ भी हो, हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। इस आदेश के कारण 28 जनवरी, 2017 को, एक अनुमान के अनुसार 100-200 यात्रियों को विभिन्न अमेरिकी हवाई अड्डों पर हिरासत में लिया गया, और सैकड़ों को अमेरिका जाने वाली उड़ानों में सवार होने से रोका गया।
आदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का शिकार होना पड़ा, न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में और अन्य अमेरिकी हवाई अड्डों पर विरोध प्रदर्शन हुए, और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया।
28 जनवरी, 2017 को एक संघीय अदालत ने आदेश के कुछ हिस्सों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, लेकिन अदालत ने न तो प्रभावित लोगों के देश में आने के बारे में कुछ कहा है न ही इसकी संवैधानिकता को लेकर कोई सवाल उठाया है। 29 जनवरी, 2017 को एक और संघीय अदालत ने अस्थायी रूप से उन सभी प्रभावित लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जो इस आदेश की अनुपस्थिति में कानूनी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के अधिकारी थे।