मोटरयान अधिनियम, १९८८
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मोटरयान अधिनियम, १९८८ | |
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द्वारा अधिनियमित | भारतीय संसद |
अधिनियमित करने की तिथि | 1988 |
Status: अज्ञात |
मोटरयान अधिनियम, १९८८ (Motor Vehicles Act, 1988) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन से सम्बन्धित सभी पहलुओं का नियमन करती है। यह अधिनियम १ जुलाई १९८९ से लागू है। इस अधिनियम ने अपने पूर्ववर्ती मोटरयान अधिनियम, १९३९ का स्थान लिया [१]
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
यह भारतीय संविधान-सम्बन्धित लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है।
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