भारत सरकार अधिनियम
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
भारत सरकार अधिनियम का बोध ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इनमें से किन्हीं एक से हो सकता है:
- भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम, ने भारत के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया
- भारत सरकार अधिनियम 1858, ने भारत को ब्रिटिश भारत और रियासतों से युक्त एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
- भारत सरकार अधिनियम १९०९ या भारतीय परिषद अधिनियम १९०९, ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में एक सीमित वृद्धि के बारे में लाया गया
- भारत सरकार अधिनियम, १९१२, भारतीय परिषद अधिनियम १९०९ को संशोधित किया और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया (१९०५)
- भारत सरकार अधिनियम, 1915, भारत सरकार के विषय में संसद के अधिकांश मौजूदा अधिनियमों के एकल अधिनियम में समेकन
- भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया
- भारत सरकार अधिनियम 1921 या गोलमेज सम्मेलन, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलनों की एक श्रृंखला
- भारत सरकार अधिनियम 1935, कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, भारत और पाकिस्तान के संवैधानिक आधार के हिस्से के रूप में कार्य किया