प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

प्रसारण विषय वस्तु शिकायत परिषद (अंग्रेजी: Broadcasting Content Complaints Council) या संक्षेप में बीसीसीसी, भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा स्थापित एक आत्म-नियामक संस्था है, जिसके अंतर्गत सभी गैर-खबर सामान्य मनोरंजन चैनल आते हैं। जून 2011 से, न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह इसके अध्यक्ष हैं।

न्यायमूर्ति शाह के अलावा 13 सदस्यीय बीसीसीसी में अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आज़मी, जेएनयू के समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार, पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव भास्कर घोष, वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी, पांच राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधि (महिला, बाल अधिकार, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) और प्रसारण उद्योग के चार प्रतिनिधि शामिल हैं।

बीसीसीसी, अब तक टीवी कार्यक्रमों की विषय वस्तु से संबंधित आठ परामर्श जारी कर चुका है। इनमें 'महिलाओं का चित्रण', 'बच्चों के साथ व्यवहार’, 'पुरस्कार समारोहों का प्रसारण', 'जानवरों / वन्य जीवों से वयवहार', 'बच्चों का लैंगिकीकरण’, 'टीवी हास्य कार्यक्रम’, ‘बच्चों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा’ तथा बच्चों के अथवा कार्टून चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

कार्यवाही

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ