पाकिस्तानी संविधान का दसवाँ संशोधन

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

पाकिस्तानी संविधान का दसवां संशोधन(Urdu: آئین پاکستان میں دسویں ترمیم) को 29 मार्च 1987 को पारित किया गया था इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान के संविधान की अनुसूचियां 54 और 61 को संशोधित किया गया था इस संशोधन के द्वारा पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के सत्रों के बीच की अवधि को 160 दिन से घटाकर 130 दिन कर दिया गया था[१]

मूल पाठ

संशोधन का मूल पाठ अंग्रेजी में यह है: साँचा:cquote

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ