पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन
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इस लेख में अन्य लेखों की कड़ियाँ कम हैं, अतः यह ज्ञानकोश में उपयुक्त रूप से संबद्ध नहीं है। (जनवरी 2017) |
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तानी संविधान के सोलहवें संशोधन (उर्दू: آئین پاکستان میں سولہویں ترمیم) को निम्नसदन में 27 जुलाई 1999 को और उच्चसदन में 5अगस्त 1999 को पारित किया गया था। इसका मूलतः उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने हेतु उनके आरक्षण सीमा को 20 वर्ष से बढ़ा कर 40 करना था।[१][२]