पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन

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पाकिस्तानी संविधान के सोलहवें संशोधन (उर्दू: آئین پاکستان میں سولہویں ترمیم) को निम्नसदन में 27 जुलाई 1999 को और उच्चसदन में 5अगस्त 1999 को पारित किया गया था। इसका मूलतः उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने हेतु उनके आरक्षण सीमा को 20 वर्ष से बढ़ा कर 40 करना था।[१][२]

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सन्दर्भ