2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

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Courtभारत का उच्चतम न्यायालय
Full case nameM Siddiq (D) Thr Lrs v. Mahant Suresh Das & Ors
Decidedसाँचा:start date
Citation(s)[१][२]
Case history
Appealed fromइलाहाबाद उच्च न्यायालय
Appealed toभारत का उच्चतम न्यायालय
Subsequent action(s)See below
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Court membership
Judges sittingरंजन गोगोई (CJI),
शरद अरविंद बोबडे,
धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़,
Ashok Bhushan,
S. Abdul Nazeer
Concurrence5
DissentNone; unanimous verdict

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अयोध्या विवाद में अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया था।[३] सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि निर्मोही अखाड़ा देवता राम लल्ला का शेवित या भक्त नहीं है और अखाड़े का मुकदमा मर्यादा द्वारा वर्जित था।[४]

यह भी देखें

सन्दर्भ

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बाहरी कड़ी