कुलभूषण जाधव

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निष्ठासाँचा:flag/core
सेवारिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) (कथित)
सक्रीय2003–2016
कोडनेमहुसैन मुबारक पटेल (कथित)

जन्म नामकुलभूषण जाधव[१]
जन्मसाँचा:br separated entries
मृत्युसाँचा:br separated entries
राष्ट्रीयताभारतीय
निवासमुंबई, महाराष्ट्र, भारत
परिजनसुधीर जाधव (पिता)[२]
अवन्ती जाधव (माँ) [३]
व्यवसायनौसेना अधिकारी
Military career
जन्म साँचा:br separated entries
देहांत साँचा:br separated entries
सेवा/शाखा साँचा:navy
सेवा वर्ष 1987–वर्तमान
उपाधि कमांडर

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कुलभूषण जाधव (कथित नक़ली नाम: इलियास हुसैन मुबारक पटेल) पाकिस्तान द्वारा गिरफ़्तार किये गए भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे थे और ये भारत की ख़ुफ़िया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के कर्मचारी हैं।[५][६][७][८][९]

भारत ने इनकी भारतीय नागरिकता और पूर्व नौसेना अधिकारी होने की ही पुष्टि की है। इनका ईरान में अपना व्यापार था। पाक फ़ौज ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें इन्होंने अपने बारे में बयान देते हुए भी दिखाया गया।[१०][११][१२]

10 अप्रैल 2017 में पाक फ़ौज की अदालत ने इन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई।[१३] 10 मई, 2017 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी, भारत ने मौत की सजा के खिलाफ इस न्यायालय से सम्पर्क किया था।[१४] पुनः १७ जुलाई २०१९ को अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने उनकी फांसी पर रोक जारी रखते हुए पाकिस्तान से इस पर फिर से विचार करने को कहा है।[१५]

जीवन

कुलभूषण जाधव का जन्म 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधीर जाधव है।[३][१६] इन्होंने 1987 में नेशनल डिफेन्स अकैडमी में प्रवेश लिया तथा 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उसके बाद सेवा-निवृति के बाद ईरान में अपना व्यापार शुरू किया।[१७]

गिरफ़्तारी

29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इन्हें बलूचिस्तान से गिरफ़्तार बताया, वहीं भारत सरकार का दावा है कि इनका ईरान से अपहरण हुआ है।[१८][१९][२०]

11अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वारा मौत इन्हें मौत की सजा सुनाई गयी जिसका भारतीय केंद्र सरकार व भारतीय जनता द्वारा विरोध किया गया।

अपहरण

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाधव एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे जो समय से पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनका सरकार के साथ कोई संबंध नहीं था।[२१] भारतीय उच्चायोग ने जाधव को भी कॉन्सूल पहुंच की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान इससे सहमत नहीं है।[२२][२३] भारतीय सूत्रों के मुताबिक, जाधव को पाकिस्तान की सेना ने ईरान-पाकिस्तान सीमा से अपहरण कर लिया था और पाकिस्तान ने अपने दस्तावेजों का निर्माण किया था और यह महसूस किए बिना उन्हें लीक कर दिया था कि इसमें बहुत सी विसंगतियां थीं। भारतीय मीडिया के अनुभागों के अनुसार, सुन्नी समूह जैश उल-एडीएल ईरान-पाकिस्तान सीमा से जाधव के अपहरण के लिए जिम्मेदार है।[२२][२४]

भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, ईरान में कार्गो व्यवसाय का मालिक है, और वह बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों से काम कर रहा था। "ऐसा प्रतीत होता है कि वह पाकिस्तानी पानी में भटक गए थे, लेकिन यह भी एक संभावना है कि उन्हें कुछ समय पहले पाकिस्तान में प्रहार किया गया था और आईएसआई द्वारा नकली दस्तावेज बनाए गए थे।"[२३]

क्रियाएँ

पाकिस्तान ने कहा कि जाधव 2003 में चले गए एक नकली पासपोर्ट पर अंकित वीजा के साथ चबाहर में प्रवेश किया था, जहां उन्हें 2003 में एल 9630722 के नाम से हुसैन मुबारक पटेल की नई पहचान मिली थी, जो 30 अगस्त 1968 में भारत के महाराष्ट्र से जन्मे थे। अधिकारियों ने दावा किया कि उनका काम बलूचिस्तान और कराची में एक अलगाववादी आंदोलन को मजबूत करके पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए किया गया था, जो एक आधिकारिक तौर पर 2013 में शुरू हुआ था।[२५] उन्होंने कहा कि जाधव नौसेना से लड़ने की तकनीक में एक विशेषज्ञ थे। पूछताछ के दौरान जाधव ने बताया कि वाध में, वह हाजी बलूच के संपर्क में थे, जिन्होंने कराची में बलूच अलगाववादियों और आईएस नेटवर्क को वित्तीय और तर्कसंगत समर्थन प्रदान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सफुरा बस हमले के मास्टरमाइंड्स, जहां बंदूकधारियों ने 45 इस्माइली यात्रियों को गोली मार दी थी, हाजी बलूच के संपर्क में थे।[२६] जाधव ने कहा कि उन्होंने बलूच से कई बार मुलाकात की थी, कभी-कभी कराची और शेष सिंध में सांप्रदायिक हिंसा की योजना बना रहे थे। जाधव की जानकारियों के आधार पर, पाकिस्तान ने कहा कि सैकड़ों गुप्त आक्रमणकारी गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 2016 में, इस्लामाबाद ने जाधव की गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न देशों के राजनयिकों और आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भागीदारी की जानकारी दी। सबूत भी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ साझा किया गया था अलग, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री निसर अली खान ने ईरानी राजदूत से मुलाकात की।[२७] सितंबर में, पाकिस्तान ने भारतीय प्रायोजित आतंकवाद के एक दस्तावेज तैयार किए प्रमाणों को तैयार किया और इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को प्रदान किया। इसमें जाधव के विवरण शामिल थे।[२८]

पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर असीम बाजवा ने कहा कि जाधव का लक्ष्य विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह के साथ-साथ बलूच राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों के बीच बेहिचकता पैदा करने के प्रचार के माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को तोड़फोड़ करना था। जाधव ने एक आतंकवादी साजिश में कराची और ग्वादर बंदरगाहों को निशाना बनाने के लिए चबहार में ईरान के बंदरगाह पर नौका खरीदी थी।

इकबालिया बयान

जाधव ने "वीडियो कबूलनामे" में स्वीकार किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान को अस्थिर करने में शामिल थीं। इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह भारतीय नौसेना के एक अधिकारी थे और वे रॉ के इशारे पर पाकिस्तान में काम कर रहे थे।[१२][२९][३०]

वीडियो का हवाला देते हुए, बाजवा ने कहा, "पाकिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप इससे स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं हो सकता", और कहा कि जाधव की गतिविधियां राज्य-प्रायोजित आतंकवाद से कम नहीं थीं।[२९] वीडियो में,[२९] जाधव ने ने माना कि उसने ईरान के चाबहार बंदरगाह से पाकिस्तान के खिलाफ एक गुप्त अभियान शुरू किया था, जिसके लिए वे अनुसंधान और विश्लेषण विंग के संयुक्त सचिव अनिल गुप्ता से निर्देश प्राप्त करते थे।[१२][३०] उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रॉ बलूचिस्तान विद्रोह के लिए बलूच अलगाववादियों को धन दे रहा था।[३०] जाधव ने कहा:[१२][३०]

वीडियो में, जाधव ने बताया कि वह 2013 से रॉ से निर्देशों पर कराची और बलूचिस्तान में विभिन्न गतिविधियों का निर्देशन कर रहे थे और कराची में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति में अपनी भूमिका कबूल कर चुके हैं।[३०] इन गतिविधियों का विवरण देते हुए, जाधव ने कहा:[३०]

हालांकि, भारत ने वीडियो कबुलनामे को अस्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया, "यह पाकिस्तान द्वारा बनाया गया एक पूरी तरह नकली विडियो है। वे भारत को बदनाम करने के लिए कहानियां और ऐसे वीडियो बना रहे हैं।"[३१][३२][३३] भारतीय अधिकारियों के अनुसार, जाधव का ईरान में कार्गो व्यवसाय था और वह बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों से बाहर काम कर रहा था। "ऐसा प्रतीत होता है कि वह पाकिस्तानी जल में भटक गए थे लेकिन एक संभावना है कि उन्हें कुछ समय पहले पाकिस्तान में बहाने से बुलाया गया और आईएसआई द्वारा नकली दस्तावेजों का निर्माण किया गया।"[३४] सुरक्षा प्रतिष्ठान में एक अन्य अधिकारी के अनुसार, जाधव को पाकिस्तान के अधिकारियों ने इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता करने के बाद फंसाया और फिर योजनाबद्ध तरीके से दस्तावेजों का निर्माण किया जिसे बाद में चमन से गिरफ्तारी में दिखा जा सके।"[३४]

भारतीय गुप्तचर अधिकारियों को संदेह है कि जाधव का ईरान-पाकिस्तान सीमा से जैश-उल-आदिल द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जो एक चरमपंथी कट्टरपंथी समूह है व अल कायदा से जुड़ा हुआ है और जिन पर ईरानी सीमा सुरक्षा गार्ड को निशाना बनाने का आरोप है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा जारी किया गया वीडियो भारी रूप से संपादित (एडिट) किया गया था और ऑडियो कई स्थानों पर काट कर दिखाया गया है। उन्होंने बलूचिस्तान के मंत्री सरफराज बग्ति द्वारा किए गए दावों के बीच विसंगतियों को भी बताया कि जादव को अफगान सीमा पर चमन से उठाया गया था और जनरल बाजवा द्वारा ने बताया की उनको सरवन से पकड़ा गया था।

ईरान की भूमिका

3 अप्रैल को यह पता चला था कि ईरान जांच कर रहा था कि क्या जाधव ने पाकिस्तान-ईरान सीमा को अवैध रूप से पार किया था पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस्लामाबाद में हसन रोहानी की यात्रा में यह मामला उठाया था।[३५] हालांकि, रुहानी ने इस रिपोर्ट से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मामले का उल्लेख ही नहीं किया गया।[३६] भारत में ईरान के राजदूत गुलामरजा अंसारी ने कहा कि ईरान मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब ईरान एक बार जांच पूरी करेगा, तो यह रिपोर्ट "मैत्रीपूर्ण देशों" के साथ साझा की जाएगी।[३७] पाकिस्तान में ईरान के दूतावास ने "अपमानजनक और आक्रामक" टिप्पणियों को प्रसारित करने के लिए "पाकिस्तान में कुछ तत्व" की आलोचना की जिन्होंने रोहनी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये अफवाहें "दोनों देशों के सकारात्मक विचारों को एक-दूसरे के बारे में प्रभावित नहीं करेंगी" जैसा कि पाकिस्तान ने साबित किया है वह ईरान का "विश्वसनीय साथी और पड़ोसी" है।[३८]

मीडिया कवरेज

भारत में, मीडिया के एक भाग ने टेलीविज़न से कहा कि भारत तथ्यों का आकलन करने के लिए काउंसलर पहुंच चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने जाधव के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के दावों के बहाने से इनकार किया था।[३९] भारत में पाकिस्तान के राजनयिक ने कहा कि जाधव 2003 से "एक मूल भारतीय पासपोर्ट के साथ नकली नाम के तहत" यात्रा कर रहे थे। सुरक्षा के मामले में कॉन्सुलर पहुंच स्वचालित नहीं है। भारतीय मीडिया ने सरकारी सूत्रों का हवाला दिया कि जाधव का ईरान में कार्गो व्यवसाय था और वह बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों से काम कर रहा था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, जाधव को पाकिस्तान में प्रहार किया गया था और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा नकली दस्तावेज बनाए गए थे।[२२]

भारतीय लेखक और पत्रकार हुसैन जैदी ने दावा किया कि जाधव एक जासूस थे और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि 14 साल की अवधि के बाद वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया था।[४०] यह आरोप लगाया गया है कि उनका फोन निगरानी में था और अपने परिवार के साथ बातचीत करते हुए मराठी में बात करना, उनकी नकली पहचान के अनुरूप नहीं था। जिससे इनकी पोल खुल गयी।[४१][४२]

पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के मामलों में बोलते वक्त, जर्मन राजनयिक गुंटर मुलक ने दावा किया कि जाधव को तालिबान ने पकड़ा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बेच दिया।[४३] पाकिस्तानी समाचार पत्र ने समाचार में लिखा था कि कोई तालिबान समूह ईरान में काम नहीं करता और कहा है कि मुलक के वक्तव्य में "क्षेत्रीय राजनीति के मुद्दों और गतिशीलता की ग़लत समझ" परिलक्षित होती है।[४३] जाधव के दंड के बाद, मुलक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनकी जानकारी "विश्वसनीय स्रोतों से अनिर्धारित अटकलें पर आधारित थी जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता, न ही पुष्टि करता हूँ। शायद यह सच नहीं है।"[४४]

सज़ा

10 अप्रैल 2017 को, मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने काबुलनामे के बाद, जाधव को पाकिस्तान में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) ने मौत की सजा सुनाई। जाधव का मुकदमा साढ़े तीन महीने तक चला और आरोपों में उन्हें भारत के लिए जासूसी, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, आतंकवाद को प्रायोजित करने और राज्य को अस्थिर करने के लिए दोषी ठहराया गया।[४५][४६] नौसेना की पृष्ठभूमि और जासूसी और तोड़फोड़ से जुड़े उनके मामले की संवेदनशील प्रकृति के कारण उन्हें एक सैन्य अदालत में पेश किया गया था।[४६] सेना के प्रमुख कमार जावेद बाजवा द्वारा सजा की पुष्टि की गई और इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) के माध्यम से इसे जारी किया गया।[४६] पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 1952 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट के प्रावधानों के तहत जाधव को 40 दिनों के भीतर तीन अपीलीय मंचों पर अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार था।[४५]

सजा के बाद, भारत सरकार ने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त, अब्दुल बासित को बुलाया और एक डीमारकी (Démarche) जारी करते हुए कहा कि जाधव की सजा को लेकर की जाने वाली कार्यवाही में लापरवाह करी गयी थी और भारत जाधव के फैसले के फैसले को फर्स्ट डिग्री मर्डर के तौर पर लेगा।[१] बासित ने भारतीय विदेश सचिव को उत्तर दिया कि "एक ओर आप पाकिस्तान में आतंकवाद की क्रियाएँ रचते हैं और दूसरी ओर हमारे खिलाफ विरोध दर्ज करते हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।" एक आतंकवादी को दंडित किया जाना चाहिए। "[४७] इंडिया टुडे, बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए थे और भारत सरकार के साथ साझा किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जाधव को दयालुता प्राप्त करने का अधिकार सहित एक निष्पक्ष मुकदमा दिया गया था।[४६]

11 अप्रैल 2017 को भारत की संसद में जारी एक बयान में, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि जाधव को ईरान से पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपहरण कर लिया था और एक रॉ एजेंट के रूप में ट्रायल पर रखा था। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जाधव के किसी भी तरह के ग़लत काम का कोई सबूत नहीं है और कहा कि वह "पूर्वचिन्तित हत्या" का एक कृत्य है। स्वराज ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने मौत की सजा को लागू किया, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर परिणाम सामने आएगा।[४८][४९]

पाकिस्तान के सीनेट को ब्रीफिंग के दौरान, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाधव के अभियोजन में देश के कानूनों, नियमों और विनियमों के आधार पर "उचित कानूनी प्रक्रिया" का पालन किया गया था और "कानूनी कार्यवाही में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कानून के खिलाफ था।" उन्होंने कहा कि उनके परीक्षण के दौरान जाधव को एक प्रतिरक्षा अधिकारी प्रदान किया गया था।[५०] उन्होंने भारत के "पूर्वचिन्तित हत्या" आरोपों को खारिज किया।[५०] आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान उन तत्वों के लिए कोई रियायत नहीं दे पाएगा जिन्होंने देश की अंदर से या सीमा पार से अपनी सुरक्षा और स्थिरता को बिगाड़ने का कार्य किया है।[४५][५०]

सज़ा पर रोक

पाकिस्तान में फांसी की सज़ा सुनाए जाने के मामले में भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हेग (नीदरलैंड) स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा कि कुलभूषण सुधीर जाधव को सभी विकल्पों पर विचार करने से पहले फांसी न दी जाए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की तरफ़ से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पाकिस्तान की मीडिया में भी कहा गया कि भारतीय मीडिया कुलभूषण जाधव की फांसी रोके जाने की ख़बर को ग़लत रिपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान सरकार की तरफ़ से भी इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने आईसीजे के प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बारे में कुलदीप जाधव की मां को जानकारी दी है।[५१]

2019 में इस केस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फिरसे सुनवाई की, और वहाँ मौजूद 16 में से 15 जजों ने यह माना कि पाकिस्तान को जाधव को फाँसी देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने पाकिस्तान की दलील को ख़ारिज कर दिया है। केवल पाकिस्तान के एडहॉक जज जिलानी ने अपना विरोध जताया है। [५२]

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

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बाहरी कड़ियाँ


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  13. जानें, कुलभूषण जाधव के पास अब बचे हैं कौन से कानूनी विकल्प स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - नवभारत टाइम्स - 11 अप्रैल 2017
  14. "International Court of Justice stays execution of Kulbhushan Jadhav by Pakistan" स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - हिंदुस्तान टाइम्स - 10 मई 2017
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  18. कुलभूषण जाधव के बारे में जो अभी तक पता है स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - बीबीसी - 10 अप्रैल 2017
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