सार्वजनिक अभिलेख

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क्राकोव की सन्धि जो 8 अप्रैल 1525 को हस्ताक्षरित हुई: लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ सार्वजनिक अभिलेख समझी जाती हैं और उन्हें कोई भी देख-परख सकता है

सार्वजनिक अभिलेख या सार्वजनिक रकॉर्ड (public records) ऐसे दस्तावेज़ होते हैं जो गोपनीय नहीं समझे जाते और जिन्हें देखने व परखने की अनुमति किसी भी आम नागरिक को होती है। आमतौर पर यह अभिलेख सरकारी या सरकार से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के बारे में होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। कोई भी नागरिक यह पता लगा सकता है कि किसी मुक़द्दमे के निर्णय में किसी पक्ष की जीत हुई और किस की हार।[१][२]

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  2. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।