पाकिस्तानी संविधान का नौवाँ संशोधन
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पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तान के संविधान का नौवा संशोधन(उर्दू: آئین پاکستان میں نویں ترمیم), इस विधायक को वसीम साजिद, केंद्रीय मंत्री, विधि व संविधानिक गतिविधियों, द्वारा 7 अगस्त 1986 को राष्ट्रीय एसेंबली में पेश की गई थी। यह विधायक पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद दो 203B और 203D को को संशोधित कर शरीयत को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि संहिता के रूप में काबिज करने के लिए पेश की गई थी, परंतु कौमी असेंबली के सत्र के समापन के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। [१][२]