पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन

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पाकिस्तानी संविधान का अठारहवीं संशोधन 8 अप्रैल 2010 को एनए पाकिस्तान ने पास किया। अठारहवीं संपादित ने राष्ट्रपति के पास मौजूद सभी कार्यपालिक विकल्प संसद को दिए, चूंकि प्रधानमंत्री नेता सदन (Leader of the House) होता है तो अधिक विकल्प प्रधानमंत्री के पास आए। इस के अलावा पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का नाम बदलकर [[खैबर पख्तूनख्वा]] रखा गया था। संघ के अधिकांश विकल्प लेकर राज्यों को दिए गए।

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