पाकिस्तानी संविधान का ग्यारहवाँ संशोधन
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इस लेख में अन्य लेखों की कड़ियाँ कम हैं, अतः यह ज्ञानकोश में उपयुक्त रूप से संबद्ध नहीं है। (जनवरी 2017) |
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तानी संविधान की ग्यारहवीं संशोधन विधायक(उर्दू: آئین پاکستان میں گیارہویں ترمیم) को पाकिस्तानी उच्चसदन में 31 अगस्त 1989 को पेश की गई थी। इसे मोहम्मद अली खान, डॉक्टर नूरजहां पनेज़ाई और सैयद फ़ासेही इकबाल ने पेश किया था। इसका मूल उद्देश्य विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः 20 कर देना था इस विधायक को बाद में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।[१]