सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021
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मध्यावर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता | |
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सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यावर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता ) नियम, 2021 [१] | |
शुरूआत-तिथि | 25 फरवरी 2021 |
द्वारा पेश | इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय |
Status: प्रचलित |
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) माध्यमिक या अधीनस्थ विधि है जो भारत के मध्यावर्ती दिशानिर्देश नियम 2011 को निरस्त करता है।[२][३] 2021 के नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 से उत्पन्न हैं तथा मध्यावर्ती नियम, 2018 और डिजिटल मीडिया के लिये ओटीटी विनियमन एवं आचार संहिता प्रारूप का एक संयोजन हैं।[४][५][६]
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय और सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के साथ भारत की केन्द्र सरकार ने नियमों के विकास में समन्वय किया है।
मध्यावर्तियों के पास नियमों का पालन करने के लिये 25 मई 2021 तक का समय था।
सन्दर्भ
- ↑ इस नियम की पीडीएफ (भारत का राजपत्र)
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ The Information Technology [Intermediaries Guidelines (Amendment) Rules] 2018. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।