वेल्स की संसद
वेल्स की संसद Senedd Cymru Welsh Parliament | |
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नेतृत्व | |
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Structure | |
सीटें | 60 |
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चुनाव | |
साँचा:longitem | अतिरिक्त सदस्य प्रणाली |
साँचा:longitem | 5 मई 2016 |
साँचा:longitem | 6 मई 2021 से पूर्व |
बैठक स्थान | |
सेनेड भवन, कार्डिफ़ |
सेनेड कैमरी ( वेल्श: Senedd Cymru), या वेल्श संसद,[२] जिसे "सेनेड" (Senedd) भी कहा जाता है,[३] वेल्स का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, अवक्रमित, एक्सदनीय विधायिका है। यह वेल्स के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, वेल्स के लिए कानून बनाता है, करों को मंज़ूरी देता है और वेल्श सरकार के कार्यों की संवीक्षा करता है।[४] एक द्विभाषी संस्थान होने के नाते, इसमें अंग्रेजी और वेल्श दोनों भाषाएँ इसकी आधिकारिक भाषा हैं।[५] मई 2020 से पहले तक इसे वेल्स की राष्ट्रिय विधानसभा ( वेल्श: Cynulliad Cenedlaethol Cymru) के रूप में जाना जाता था।[३]
सेनेड में 60 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें सेनेड सदस्य (मेंबर ऑफ़ सेनेड) के रूप में जाना जाता है,[६] जिसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में "MS" लिखा जाता है।[७] 2011 के बाद से, सदस्यों को एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जिसमें 40 एमएस एक-व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं, जबकि बाकि के 20 सदस्य डी'हॉन्ट विधि के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार पांच "चुनावी क्षेत्र" का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक ऐसे चुनावी क्षत्र से 5 सदस्य चुने जाते हैं। आमतौर पर, सेनेड में सबसे बड़ी पार्टी वेल्श सरकार बनाने में सफल होती है।
वेल्श संसद की शुरुआत १९९७ में, वेल्स की विधानसभा के रूप में हुई थी, जीके पास कोई प्राथमिक विधायी अधिकार नहीं थे, अर्थात, यह केवल वेल्स संबंधित विधियों को मंज़ूर या नामंज़ूर कर सकती थी। तत्पश्चात, २०११ में हुए जनमत के परिणामों के मद्देनज़र २०१७ में इसपर कुछ विषयों में प्राथमिक विधायी शक्तियां दी गयीं, एवं और विधायी शक्तियों के विस्तार के बाद, मई २०२० के बाद विधानसभा के नाम को बदल कर "वेल्श संसद" कर दिया गया।
संसद के स्थापना का इतिहास
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वेल्स संसद 1997 के जनमत संग्रह के परिणाम अनुसार, वेल्श सरकार अधिनियम, 1998 द्वारा बनाई गई थी। वेल्स की राष्ट्रिय विधानसभा के पास शुरुआत में प्राथमिक कानून पेश करने की कोई शक्तियां नहीं थीं। तत्पश्चात, वेल्स सरकार अधिनियम 2006 के माध्यम से सीमित विधायी शक्तियाँ प्रदान की गईं। 3 मार्च 2011 में रखे गए जनमत संग्रह में बहुतायत "हाँ"-मत के बाद वेल्स कानून 2017 द्वारा इसकी प्राथमिक विधायी शक्तियों को बढ़ाया गया, जिसका अर्थ है कि लन्दन स्थित यूनाइटेड किंगडम की संसद या ब्रिटिश कैबिनेट के वेल्स के राज्य सचिव को वेल्स के 20 अवक्रमित क्षेत्रों से संबंधित विधानों को पारित करने के लिए परामर्श नहीं किया जाता है। तत्पश्चात सभा ने अपना नाम बदलकर मई 2020 को "वेल्श संसद" के रूप में प्रभावी कर लिया।[८] वेल्श संसद पर इयागत विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, परिवहन, पर्यावरण, कृषि, स्थानीय सरकार और कुछ कर शामिल हैं।
संरचना और चुनाव
वेल्श संसद में 60 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमे से कुछ तथाकथित "निर्वाचन क्षेत्रों" से चुन कर आते हैं, और कुछ "चुनाव क्षेत्रों" से[९] सदस्यों को अंग्रेजी में मेंबर ऑफ़ सेनेड कहा जाता है, और संक्षिप्त रूप में "MS" लिखा जाता है।[१०] सदस्यों के चुनाव की इस व्यवस्था को मिश्रित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, जो स्कॉटिश संसद में भी देखने को मिलती है। यह चुनाव प्रणाली वेल्स में 2011 के बाद से लागु हुई है। मिश्रित अनुपातिक व्यवस्था के तहत कुल 60 में से: 40 सदय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग द्वारा एक क्षेत्र से केवल एक सदस्य चुना जाता है; बाकि के 20 सदस्य डी'हॉन्ट विधि के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार पांच "चुनावी क्षेत्र" का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक ऐसे चुनावी क्षत्र से 5 सदस्य मतों के अनुपात के अनुसार चुने जाते हैं। आमतौर पर, सेनेड में सबसे बड़ी पार्टी वेल्श सरकार बनाने में सफल होती है।
ब्रिटेन में अवक्रमण व्यवस्था
स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश संसद के अलावा स्तापित अन्य विधायी "सांसदों" पर विधायी शक्तियों का अवक्रमण किया गया है, जिनपर अपने नियत क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ विधान पारित करने का विशेषाधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसा इन क्षेत्रों को अधिक स्वशासनाधिकार देने की मांग के उतार में किया गया है। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च विधानाधिकार, लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद को ही है, परंतु यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न संघटक देशों:स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा लंदन क्षेत्र के लिए भी अनुक्रमित संसदों को स्थापित किया गया है, जिन्हें, संबंधित उपराष्ट्रीय इकाइयों के संदर्भ में सीमित विधानाधिकार प्रदान किया गया है। बहरहाल, यह अमेरिका या भारत की संघीय या महासंघिया ढाँचे के अनुरूप नहीं हैं, जिनमें उपराष्ट्रीय विधानसभाएँ राष्ट्रिय संसद से स्वतंत्र होती हैं; यूनाइटेड किंगडम में ये केवल अनुक्रमित संसद हैं, और इनके द्वारा पारित किसी भी विधान को राष्ट्रीय संसद स्व-इच्छानुसार, कभी भी, पलट सकती है।
वेल्श विधायी सरकार और संसद को स्कॉटलैंड की संसद के मुक़ाबले सीमित अधिकारें हैं,[११] हलाँकि वेल्स सरकार अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद, विधानसभा विधान योग्यता आदेश द्वारा अब कुछ मामलों में कार्य कर सकती है।[१२]
इन्हें भी देखें
- यूनाइटेड किंगडम में अवक्रमण
- वेल्स की सरकार
- वेल्स
- यूनाइटेड किंगडम में अवक्रमित विधायिकाएँ
- वेल्स का इतिहास
- वेल्स के राजकुमार
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
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- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:Cite legislation Wales
- ↑ साँचा:cite web
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- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
बाहरी कड़ियाँ
- No URL found. Please specify a URL here or add one to Wikidata.
- प्रथम वेल्श विधानसभा का उद्घाटन 1999
- Government of Wales Act 1998