बिहार लोक सेवा आयोग

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बिहार लोक सेवा आयोग
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संक्षेपाक्षर बी.पी.एस.सी.
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प्रकार भर्ती एजेंसी
उद्देश्य भर्ती करवाना
मुख्यालय पटना, बिहार
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साँचा:longitem श्री आर के महाजन, आईएएस (सेवानिवृत्त)
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श्री इम्तियाज अहमद करीमी, बिहार प्रशासनिक सेवा

डॉ. अशोक कुमार शर्मा, बिहार प्रशासनिक सेवा

प्रो. दीप्ति कुमारी

डॉ. अरुण कुमार भगत, बिहार प्रशासनिक सेवा

श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी, बिहार प्रशासनिक सेवा
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जालस्थल bpsc.bih.nic.in
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बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है। जो आवेदकों की योग्यता के अनुसार भारतीय राज्य बिहार में सिविल सेवाओं के लिए आवेदकों का चयन करता है।[१][२]

बिहार लोक सेवा आयोग का इतिहास

भारत के संविधान के इतिहास से पता चलता है कि कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की अवधारणा वर्ष 1853 में विचार में आई थी और इसे आकार देने के लिए एक समिति का गठन वर्ष 1854 में  Lord Macaulay की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया था।[३]

बिहार लोक सेवा आयोग उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए आयोग से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में आया था।

भर्ती प्रक्रिया

भर्ती दो तरीकों से की जाती है

1. सीधी भर्ती :- सीधी भर्ती मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के माध्यम से की जाती है जिसमें चयन निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है।

प्रक्रिया 1

क) प्रारंभिक परीक्षा

बी) प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मुख्य (लिखित) परीक्षा।

ग) साक्षात्कार।

प्रक्रिया २

मुख्य (लिखित) और साक्षात्कार

प्रक्रिया 3

केवल साक्षात्कार

2. पदोन्नति :- लोक सेवकों को पदोन्नति इसके लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग की अध्यक्षता में) के माध्यम से तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट

भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 के अनुशार बिहार लोक सेवा आयोग, आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।[४]  

सन्दर्भ

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बाहरी कड़ियाँ