निर्वाचन समिति (पाकिस्तान)
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पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तान की निर्वाचन समिती, राष्ट्रपति पाकिस्तान के चयन के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान पाकिस्तान की धारा (3) 41 के अनुसार यह दल सीनेट, क़ौमी असेम्ब्ली और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में शामिल होगी। राष्ट्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव सीधे आम चुनाव के माध्यम से होता है, जबकि सीनेट या सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं।