निजी सदस्य बिल
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साँचा:asbox सरकार की संसदीय प्रणाली में निजी सदस्य बिल कार्यकारिणी शाखा की तरफ से काम नहीं कर रहे किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है। "निजी सदस्य बिल" वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली के अधिकार क्षेत्र में काम में लिया जाता है जहाँ "निजी सदस्य" ऐसा कोई भी सांसद हो सकता है जो मंत्रिमण्डल (कार्यकारिणी) का भाग नहीं है। कुछ संसदीय कार्यप्रणालियों में इसका थोड़ा भिन्न शीर्षक भी काम में लिए जाते हैं जैसे स्कॉट्लैण्ड और न्यूज़ीलैण्ड की संसदों में इसे मेंबर्स बिल (सदस्य विधेयक) कहा जाता है।[१][२]
सन्दर्भ
- ↑ Part 3 Members' Bills साँचा:webarchive www.scottish.parliament.uk, अभिगमन तिथि 2 नवम्बर 2018
- ↑ साँचा:cite webसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]