जल विवाद
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जल विवाद एक ऐसी दशा है जिसमें पानी के उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राष्ट्रों, प्रान्तों या समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थितियाँ बन जाती हैं। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है, इसमें दो प्रावधान है
1. संसद कानून बना कर अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे, तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय व निर्णय कर सकती है
2. संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है की ऐसे किसी विवाद में न ही सर्वोच्च न्यायालय तथा न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे इस प्रावधान के अन्तर्गत संसद ने दो कानून बनाए
1. नदी बोर्ड अधिनियम 1956
2. अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 [१][२]
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ कावेरी जल विवाद है क्या? स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - BBC