सेवा का अधिकार
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साँचा:asbox आम जनता का यह अधिकार कि वह कुछ सार्वजनिक सेवाओ को तय समयावधि में पाने का हक रखती है - 'सेवा का अधिकार' कहलाता है। इसके तहत तय समयसीमा में काम का निबटारा करना सम्बंधित अधिकारियों की बाध्यता होती है। समयसीमा के अंदर सेवा नहीं उपलब्ध करानेवाले अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है।
भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र) के द्वारा सबसे पहले यह कानून लागू किया। अब बिहार, पंजाब, झारखण्ड उत्तराखंड में भी यह नियम लागू है। दिल्ली और केरल सरकारें यह नियम लागू करने जा रही हैं।
इन्हें भी देखें
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)
- शिक्षा का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- उपभोक्ता अधिकार
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम
२०११
बाहरेए कडियाँ
- लोकसेवा अधिकार कानून से रिश्वतखोरी पर लगेगा लगाम!
- सेवा का अधिकार : चुनौतियां अपारसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- BIHAR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2011
- पंजाब में भी 'सेवा का अधिकार' कानून लागूसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस) विधेयक-2011 को मंजूरी
- Jharkhand passes Right to Service Billसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक, 2011 (विधेयक प्रारूप)