राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010

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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई है।[१] 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। यह प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

पर्यावरण संबंधी मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा तथा उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाज़ी के भार को कम करने में सहायता करेगा। अधिकरण को आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के ६ महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। शुरूआत में एनजीटी को पांच बैठक स्थलों पर स्थापित किया जाना है और यह स्वयं को अधिक पहुंचयोग्य बनाने के लिए सर्किट व्यवस्था का अनुपालन करेगा। अधिकरण की बैठक का मुख्य स्थान नई दिल्ली होगा और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई अधिकरण की बैठकों के अन्य चार स्थल होंगे।

  • संसद के कानून अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 को निम्नानुसार परिभाषित करता है,

"पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति सहित वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए एक अधिनियम व्यक्तियों और संपत्तियों और उनसे संबंधित मामलों के साथ या प्रासंगिक के लिए है "|

सन्दर्भ

साँचा:reflist

बाहरी कड़ियाँ

  1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, प्रयावरण मंत्रालय, भारत सरकार