मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
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(जुलाई 2019)
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मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 | |
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द्वारा विचार किया गया | भारतीय संसद |
विधेयक का उद्धरण | बिल नंबर 247, 2017 का |
द्वारा पेश | रविशंकर प्रसाद (कानून और न्याय मंत्रालय |
Status: अज्ञात |
भाजपा सरकार ने अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से भारत में तत्काल ट्रिपल तालक के 100 मामलों के बाद विधेयक तैयार किया।[१] 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया।[२] यह बिल किसी भी रूप में - लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल, एसएमएस और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे अवैध माध्यमों से तत्काल ट्रिपल तालक (तालक-ए-बिद्दत) बनाता है, जिसमें पति के लिए तीन साल तक की जेल है।[३] आर जी डी, ए आई एम आई एम, बी जी डी, ए आई ए डी एम के, और आई यू एम ऐल के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, इसे प्रकृति में मनमाना और एक दोषपूर्ण प्रस्ताव बताया, जबकि कांग्रेस ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश विधेयक का समर्थन किया।[४][५] लोकसभा में 19 संशोधन किए गए लेकिन सभी खारिज कर दिए गए।
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web