भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

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भारतीय भागीदारी अधिनियम या 'भारतीय साझेदारी अधिनियम' ( Indian Partnership Act, 1932) भारत की संसद द्वारा १९३२ में पारित एक अधिनियम है जो सझेदारी फर्मों का नियमन करती है। इसके पारित होने के पहले सहभागिता भारतीय अनुबन्ध अधिनियम १८७२ की कुछ धाराओं के द्वारा शासित थी। यह अधिनियम निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है। साँचा:asbox साझेदारी अधिनियम के अंतगत साझेदारी यदि साझेदारी अधिनियम किसी भी घटना के हल अथ्वा उस पर किये जाने वाले सजा अथवा उसके परिणाम के प्रति कुछ नहीं बताता है तो Indian Contract Act 1872, में दिये गए आदेशों का पालन किया जाता है।