फ्रांस द्वारा चेहरा ढकने पर प्रतिबन्ध

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फ्रांस द्वारा चेहरा ढकने पर प्रतिबन्ध, 14 सितंबर 2010 को फ्रांस की सीनेट द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम है, जिसके परिणामस्वरूप चेहरा ढकने वाले पहनावे पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढंकने वाले मास्क, हेलमेट, बालाक्लाव, नकाब और अन्य पर्दे करना प्रतिबन्धित कर दिया गया। यह प्रतिबंध हिजाब पर लागू नहीं होता, क्योंकि इससे चेहरा ढंका नहीं होता है। यह प्रतिबंध पूरे शरीर को ढंकने वाले बुर्के पर भी लागू होता है, अगर वह चेहरा ढकता है। परिणामतः, पूरे शरीर की वेशभूषा और पूरे शरीर को ढकने वाले त्वचा से सटे वस्त्र () पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बिल को पहले 13 जुलाई 2010 को फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया था। [१] इस प्रकार अप्रैल 2011 में, फ्रांस सार्वजनिक क्षेत्रों में पूरे चेहरे के घूंघट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। [२]

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