जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का निरसन

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भारत प्रशासित क्षेत्र को पीले रंग में दिखाते हुए विवादित कश्मीर क्षेत्र का मानचित्र। जम्मू और कश्मीर इस क्षेत्र का लगभग बायाँ आधा हिस्सा है। पाकिस्तानी अवैध प्रशासित कश्मीर को हरे रंग में और चीनी अवैध प्रशासित कश्मीर को भूरे रंग में दिखाया गया है।

5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति, या सीमित स्वायत्तता को रद्द कर दिया- भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र जिसमें कश्मीर का बड़ा हिस्सा शामिल है। 1947 से भारत, इस्लामी पाकिस्तान और चीन के मध्य विवाद का विषय है।[१][२]

निरसन के साथ भारत सरकार की कार्रवाइयों में कश्मीर घाटी में संचार लाइनों को काट दिया गया था, और किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।[३] पूर्व मुख्यमन्त्री सहित कई कश्मीरी राजनेताओं को हिरासत में लिया गया था,[४][३] सरकारी अधिकारियों ने इन प्रतिबन्धों को हिंसा को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया बताया,[५] और राज्य के लोगों को आरक्षण, शिक्षा के अधिकार और अधिकार जैसे सरकारी कार्यक्रमों तक पहुँचने में सक्षम बनाने के लिए निरसन को उचित ठहराया।[६]

संचार बन्द होने और कर्फ़्यू (धारा 144) लागू होने के कारण कश्मीर घाटी में प्रतिक्रिया प्रभावी रूप से खामोश हो गई थी।[७][४][३] कई राष्ट्रवादियों ने कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था और समृद्धि की शुरुआत की घोषणा करते हुए जश्न मनाया।[४] भारत में राजनीतिक दलों के बीच, निरसन को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, और अन्य के अलावा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्नाद्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजद और शिवसेना द्वारा समर्थित किया गया था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड) और डीएमके ने विरोध किया था।[८] लद्दाख में, कारगिल क्षेत्र के लोगों ने, जो शिया मुस्लिम हैं और लद्दाख की आबादी की बहुलता बनाते हैं, विरोध किया;[९][१०] हालाँकि, लद्दाख में बौद्ध समुदाय ने निर्णय का समर्थन किया।[११][१२]

भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 की शक्ति के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें प्रचलित 1954 के राष्ट्रपति के आदेश को ओवरराइड किया गया और राज्य को दी गई स्वायत्तता के सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। गृह मन्त्री ने भारतीय संसद में एक पुनर्गठन विधेयक पेश किया, जिसमें राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की माँग की गई थी, जिसे एक लेफ़्टिनेंट गवर्नर और एक सदनीय विधायिका द्वारा शासित किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे को रद्द करने और राज्य के पुनर्गठन के लिए विधेयक पर 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा बहस और पारित किया गया था।

बाहरी कड़ियाँ

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  2. साँचा:cite book
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  8. सन्दर्भ त्रुटि: <ref> का गलत प्रयोग; ITaugust52019 नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
  9. साँचा:cite news
  10. साँचा:cite news
  11. साँचा:cite news
  12. साँचा:cite news