कैंटोनमेंट बोर्ड
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कैंटोनमेंट बोर्ड (Cantonment board) भारत में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक स्थानीय प्रशासन होता है, जो भारत में छावनी शहरों का प्रशासन करता है। इसका संचालन कैंटोनमेंट ऐक्ट 2006 के अंतर्गत चुनी हुई एक समिति (बोर्ड) करती है, जिसके चुने सदस्यों का प्रशासनकाल पाँच वर्ष होता है। हर कैंटोनमेंट बोर्ड में आठ चुने हुए, तीन सेना द्वारा नियुक्त, तीन पद-आधारित (स्टेशन कमांडर, छावनी इंजिनीयर, वरिष्ठ प्रबंधक मेडिकल ऑफिसर) और एक ज़िलाधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं।[१]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Local Self-government Administration in States of India," Central Council of Local Self-Government, India, 1962