केन्द्रीय वक्फ परिषद
स्थापना | साँचा:if empty |
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मुख्यालय | 14/173, जामनगर हाउस, शाहजहां मार्ग, नई दिल्ली-110011 |
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साँचा:longitem | हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू |
साँचा:longitem | अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री.[१] |
साँचा:longitem | परिषद् |
संबद्धता | अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार। |
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जालस्थल | Official website |
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केन्द्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से सम्बन्धित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई।[२][३][४] केन्द्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसम्बर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री, केन्द्रीय वक्फ परिषद् के 20 अन्य सदस्य होते हैं केन्द्रीय वक्फ परिषद् इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएँ हैं।
वक्फ, परोपकारी लोगों द्वारा दिए गए, मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पान्थिक, पवित्र उद्देश्यों के लिए चल या अचल सम्पत्तियों का एक स्थायी समर्पण है। अनुदान को मुसर्रत-उल-खिदमत के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वाकिफ़ के रूप में जाना जाता है।
1 शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास
2 शैक्षिक विकास कार्यक्रम।
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ Introduction स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। Tamilnadu Wakf Board website.
- ↑ साँचा:cite book
- ↑ साँचा:cite book