विलय के अधिनियम, १८००
(ऍक्ट ऑफ़ यूनियन, १८०० से अनुप्रेषित)
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विलय के अधिनियम, १८०० यानि ऍक्ट्स ऑफ़ यूनियन, १८००, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित दो अधिनियमों का संयुक्त नाम है, जिनके परिणामस्वरूप, १ जनवरी १८०१ से आयरलैंड राजशाही और ग्रेट ब्रिटेन राजशाही, जोकि पूर्वतः व्यक्तिगत विलय की स्थिति में थे, का पूर्णतः, एक राज्य के रूप में विलय हो गया। यह दोनों दोनों अधिनियम (संशोधनों के साथ) आज भी यूनाइटेड किंगडम में लागू है,[१] परंतु आयरलैंड गणराज्य में इन्हें पूर्ववत कर दिया गया है। इस विलय के बाद दोनों राज्यों के विलय से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई,[२] और साथ ही दोनों देशों के सांसदों का भी विलय हो गया, जिसकी राजधानी लंदन का वेस्टमिंस्टर शहर था।[३][४]
इन्हें भी देखें
- आयरलैंड राजशाही
- ग्रेट ब्रिटेन राजशाही
- ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम
- विलय के अधिनियम, १७०७
सन्दर्भ
- ↑ Search results - UK Statute Law Database स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।. Retrieved 6 September 2015.
- ↑ Act of Union 1707, Article 2.
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ The Statute Law Revision (Pre-Union Irish Statutes) Act 1962, section 1 स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। and Schedule स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।