साँचा:आज का आलेख १५ मार्च २०१०

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>SM7 द्वारा परिवर्तित १०:२०, २४ नवम्बर २०२१ का अवतरण (फ़ाइल नाम बदलाव के बाद)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
भारत में २४ दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् १९८६ में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में १९९१ तथा १९९३ में संशोधन किये गए। अधिनियम को १५ मार्च २००३ से लागू किया गया। परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम ५ मार्च २००४ को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने २४ दिसंबर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक अधिनियम, १९८६ को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्‍त १५ मार्च को प्रत्‍येक वर्ष विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरो में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष २००० में मनाया गया। और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विस्तार में...