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आम भारतीय नागरिक अपनी आमदनी में से इंश्योरेंस, सी॰पी॰एफ॰, जी॰पी॰एफ॰, पी॰पी॰एफ॰, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एन॰एस॰सी॰), टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड, पाँच साल से ज़्यादा की एफ़॰डी॰, होम लोन के प्रिंसिपल (मूलधन) जैसे निवेशों में लगा सकता है और ऐसे ही निवेशों को जोड़कर एक लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट दी जाती है। इस एक लाख रुपए को कुल आय में से घटा दिया जाता है और उसके बाद आयकर का हिसाब लगाया जाता है।