बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७

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बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७
Burma Independence Act 1947
Long titleAn Act to provide for the independence of Burma as a country not within His Majesty's dominions and not entitled to His Majesty's protection, and for consequential and connected matters.
Citation1947, 11 Geo. VI, Ch. 37 c. 3
Introduced byClement Attlee, Prime Minister
Dates
Royal assent10 December 1947
Other legislation
Repealed byStatute Law (Repeals) Act 1989
Status: Repealed
Text of statute as originally enacted

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बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७ यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने बर्मा (अब म्यांमार) को स्वतंत्रता प्रदान की। इस अधिनियम को 10 दिसंबर 1947 को शाही स्वीकृति मिली। बर्मा संघ 4 जनवरी 1948 को राष्ट्रमंडल के बाहर एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।