दुर्विनियोजन
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कानून में, दुर्विनियोजन (misappropriation) किसी अन्य व्यक्ति के नाम, समानता या पहचान का अनधिकृत उपयोग है, जो उस व्यक्ति की अनुमति के बिना होता है, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है।
दुर्विनियोजन शब्द एक अन्य सन्दर्भ में भी प्रयुक्त होता है। किसी धन या निधि (फण्ड) का जानबूझकर अवैध उपयोग करना दुर्विनियोजन कहलाता है, विशेष रूप से तब जब यह किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है।