ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
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ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 ट्रांसजेंडर अधिकारों को पहचानने के लिए पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित एक बिल था, अब वे सरकारी कार्यालयों के साथ ट्रांसजेंडर के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।[१]