भारत में बीमा

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>SM7 द्वारा परिवर्तित १४:३५, ८ अप्रैल २०२२ का अवतरण (सफाई की गयी, स्पैम/फालतू कड़ी हटाई गयी)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

भारत में बीमा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान तथा निजी कम्पनिया दोनों कार्यरत हैं। भारतीय संविधान में बीमा को केन्द्रीय सूची में रखा गया है जिसका अर्थ है कि केवल केन्द्र सरकार ही बीमा के क्षेत्र में नियम बना सकती है।

सन २००० से भारत के बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों को भी कार्य करने की छूट दे दी गयी।

इन्हें भी देखें