सम्यक् तत्परता

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किसी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पूर्व किसी व्यापार या किसी व्यक्ति की जाँच-परख करना सम्यक् तत्परता (Due diligence) कहलाता है।

कुछ स्थितियों में सम्यक् तत्परता वैधानिक रूप से अनिवार्य होती है किन्तु प्रायः यह स्वैच्छिक जाँच के ही रूप में सामने आती है। विभिन्न उद्योगों में सम्यक तत्परता का एक उदाहरण यह है कि जब कोई किसी दूसरे उद्योग को हस्तगत करना (acquire) चाहता है तब वह उस कम्पनी का मूल्यांकन करता है।