कम्पनी अधिनियम २०१३

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०६:१०, २८ अगस्त २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.5)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
कम्पनी अधिनियम २०१३
An Act to consolidate and amend the law relating to companies.
शीर्षक Act No. 18 of 2013
प्रादेशिक सीमा साँचा:flagicon भारत
द्वारा अधिनियमित भारतीय संसद
अनुमति-तिथि 29 अगस्त 2013
हस्ताक्षर-तिथि 29 अगस्त 2013
शुरूआत-तिथि

12 सितम्बर 2013 (98 धाराएँ)

1 April 2014 (184 sections)
विधायी इतिहास
विधेयक (प्रस्तावित कानून) The Companies Bill, 2012
विधेयक का उद्धरण Bill No. 121-C of 2011
कानून निरस्त
कम्पनी अधिनियम 1956
Status: अज्ञात

कम्पनी अधिनियम २०१३ (Companies Act 2013) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कम्पनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम में २९ अध्याय तथा ४७० अनुभाग हैं जबकि १९५६ के अधिनियम में ६५८ अनुभाग (सेक्शन) थे।[१] इस अधिनियम द्वारा कम्पनी अधिनियम १९५६ को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम १२ सितम्बर २०१३ को क्रियान्वित हुआ।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ