औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४०
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औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० भरत में औषधि आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करने केलिए भारतीय संसद द्वारा पारितएक अधिनियम है।[१] इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्यभारत द्वाराक्रय कीइ जने वाली औषधियों और्प्रसाधन सामग्री की सुरक्षित, प्रभावी और राज्य के मानक गुणवत्ता मापदण्डों की जाँच करना है।[२]
सन्दर्भ
यह भारतीय संविधान-सम्बन्धित लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है।
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