स्त्री धन

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समाज में शादी के अवसर पर वधु को दिए जाने वाले सामान को स्त्री-धन कहा जाता है। स्त्री-धन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है जबकि स्त्री-धन स्त्री को ही दिया जाता है। स्त्री-धन पर कानून भी स्त्री का ही अधिकार मानता है।