समलैंगिक विवाह

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समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगो के विवाह को कहते हैं। समलैंगिक विवाहों का मानव इतिहास में बहुत स्थानों पर अभिलेखाकरण हुआ है। समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश था नीदरलैंड जहाँ इसे २००१ में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई।

समलैंगिक विवाह के पक्षधर ये तर्क देते हैं की लैंगिक अभिविन्यास को ध्यान में न रखते हुए विवाह के लाभ सभी को मिलना एक मानवाधिकार है। जबकि इसके विरोधी परम्पराओं, धर्म, माता-पिता की चिंताओं और इससे होने वाली अन्य क्षतियों के आधार पर इसका विरोध करते है। १६ देशों में समलैंगिक जोड़ो के संयोजन को मान्यता प्राप्त है।

वर्त्तमान स्थिति

नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, मैक्सिको, पुर्तगाल, आइसलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, लक्समबर्ग, आयरलैंड, कोलंबिया, फिनलैंड, माल्टा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ताइवान, इक्वाडोर, और जल्द ही कोस्टा रिका।

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