राजस्व (प्रशासनिक) सेवा

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>Sanjeev bot द्वारा परिवर्तित ०७:१०, १५ सितंबर २०१४ का अवतरण (बॉट: डॉट (.) के स्थान पर पूर्णविराम (।) और लाघव चिह्न प्रयुक्त किये।)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

राज्य सरकार द्वारा स्थायी नौकरशाही राज्य स्तर की सिविल सेवा राज्य सिविल सेवा के रूप में सदस्य बनने के लिये प्रदेश की राजस्व (प्रशासनिक) सेवा के अनुभवी अधिकारियों को भी प्रोन्नत किया जाता हैं यदि किसी वजह से व्यक्ति यूपीएससी के माध्यम से सिविल सेवक बनने से चूक जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग एक अवसर मुहैया कराती है, सभी राज्यों की अपनी लोक सेवा आयोग होती है जो तीन स्तरों के सिविल सेवकों का चयन करते हैं- प्रशासनिक सेवा . यह क्लास-टू सेवा होती है, इसमें सबडिविजनल मजिस्ट्रेट या पुलिस उपाध्यक्ष इत्यादि आते हैं। अधीनस्थ सेवा . ये क्लास-थ्री सेवा होती है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए इंस्पेक्टरों, समीक्षा अधिकारियों या क्लर्कों की भर्ती होती है। न्यायिक सेवा . ये क्लास-टू सेवा होती है, जिसमें सिविल जज, जूनियर डिविजनल (मुंसिफ मजिस्ट्रेटों), असीस्टेंट पब्लिक प्रोसेक्यूटर इत्यादि के लिए भर्ती होती है।