राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। इसके अन्य मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :-
- राज्य सड़कों तथा अंतर राज्यीय संपर्क की सड़कों और आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए तकनीकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- देश में सड़कों और पूलों के लिए मानक विशिष्टीकरण का विकास करना
- सड़क और पूल संबंधी तकनीकी जानकारी के निधान के रूप में कार्य करना
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (एन एच एक्ट) 1956, को जून, 1995 में संशोधित किया गया और निजी व्यक्तियों को एन एच परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी गई, लेवी संग्रहण और वापसी शुल्क आदि अनुमत किए गए। राजमार्ग में महत्वपूर्ण निजी भागीदारी की शुरूआत भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना जो राष्ट्रीय 'राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी)' कहलाती है शुरू करने के साथ किया गया; एन एच डी पी एक विशाल परियोजना है जिसे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विकास के लिए शुरू किया गया और इसका क्रियान्वयन एन एच एक विशाल परियोजना है जिसे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विकास के लिए शुरू किया गया और इसका क्रियान्वयन एन एच ए आई द्वारा चरण बद्ध तरीके से किया जा रहा है।
बाहरी कड़ियाँ
http://indiacode.nic.in/rspaging.asp?tfnm=195648
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