लाभांश वितरण कर
भारत के आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 115-ओ के तहत घरेलू कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में कोई भी घोषित, वितरित या भुगतान की गई राशि लाभांश वितरण कर (Dividend distribution tax/DDT) के लिए करपात्र होगी। केवल घरेलू कंपनी (विदेशी कंपनी नहीं) ही इस कर के लिए करपात्र है।
वितरित लाभ पर वसूल किया जाने वाला कर कुल आय पर प्रभार्य कर के अतिरिक्त होगा। चाहे लाभांश अंतरिम हो या अन्यथा हो, फिर भी यह कर लागू होगा। साथ ही चाहे लाभांश वर्तमान लाभ पर दिया गया हो या संचित लाभ पर, फिर भी यह कर देय होगा। यह कर लाभांश की घोषणा, वितरण या भुगतान (इनमें से जो भी पहले हो) की तारीख से 14 दिन के अंदर जमा कराना होगा। नियत तिथि तक कर जमा कराने में किसी भी विलंब के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 115 पी के तहत निर्धारित दर पर हर महीने ब्याज देय होगा। कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश पर लाभांश वितरण कर की दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशित किया जाना है; और मुद्रा बाजार साझा कोष और तरल साझा कोष द्वारा सभी निवेशकों को भुगतान किये गए लाभांश पर लाभांश वितरण कर को 25 प्रतिशत किया जाना है।