पुलिस अधिनियम, १८६१
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पुलिस अधिनियम, १८६१: - इस अधिनियम में पुलिस बल को गठित करने, पुलिस बल द्वारा अपराधों को रोकने की शक्ति, तथा पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन के किए उनको दिये जाने वाले द्ण्ड के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया हैं।
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Kumar